ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਂਪੰਜਾਬ

रैस्टोरैंट, क्लब और लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश

जालंधर, एच एस चावला। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन- कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर पुलिस ( इंवेस्टीगेशन) अदित्या एस. वारियर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते सभी रैस्टोरैंट, क्लब और अन्य ऐसी लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान आधी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए है।

आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में किसी रैस्टोरैंट, क्लब या अन्य लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान पर रात 11: 30 बजे के बाद भोजन, पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11: 30 के बाद रैस्टोरैंट, क्लबों में खाने- पीने वाले स्थानों में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लायसैंस की शर्तों अनुसार पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए।

आदेशों में सभी संस्थानों को आवाज़ का स्तर 10 डी.बी. ( ए) की पालना करने के निर्देश दिए गए है।साथ ही यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव आर्केस्टरा/ सिंगर सहित पूरा साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होना चाहिए या उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस में होने वाली कोई भी आवाज़ चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्युज़िक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्युज़िक सिस्टम की आवाज़ वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह आदेश 19-07 2024 से 18-09-2024 तक लागू रहेगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button