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जिला मैजिस्ट्रेट ने आम जनता द्वारा तेज आवाज वाली आतिशबाज़ी चलाने पर लगाया प्रतिबंध

जालंधर, एच एस चावला। जिला मैजिस्ट्रेट डा.हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले की सीमा के भीतर आम जनता द्वारा चलाई जाने  वाली आतिशबाज़ी जिसमें पटाखा बम, हवाई बम आदि शामिल है के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

ये आदेश 9 मई 2025 से अगले 10 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि आतिशबाजी, जिसमें पटाखे, आतिशबाजी आदि शामिल हैं, का प्रयोग कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान या जान-बूझकर लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए किया जाता है। इन पटाखों के शोर से आम जनता में डर और तनाव का माहौल पैदा होता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है।

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