जुवेनाइल एक्ट के तहत भीख मांगने वाले व्यक्तियों को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का हो सकता है जुर्माना
जालंधर, एच एस चावला। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब के निर्देशों के अनुसार, प्रोजेक्ट जीवन जोत के तहत जालंधर ज़िले में बाल भिक्षा को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज शहर के बी.एम.सी. चौक, चुनमुन चौक, गुरु नानक मिशन और कपूरथला चौक सहित विभिन्न स्थानों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जांच की गई।।चैकिंग के दौरान 3 लड़कियों को बचाया गया, जो भीख मांग रही थी।
लीगल प्रोबेशेन पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों से भीख मंगवाने वाले व्यक्ति को किशोर न्याय अधिनियम के तहत दो वर्ष तक की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल कल्याण विभाग पूरे पंजाब में लगातार यह जांच अभियान चला रहा है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को पंजाब में भीख मांगने से रोका जा सके और भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षित कर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सके।
उन्होंने बताया कि जिले में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती के नेतृत्व में चलाए गए जांच अभियान में पार्षद सुनीता, पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह भी मौजूद थे।





























